नमस्ते दोस्तों आज के इस पोस्ट में हम आपको बताने वाले हैं GST kya hai और GST number kaise le. अगर आपको जीएसटी के बारे में मालूम नहीं है कि GST क्या है तो इस पोस्ट में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं एवं इसके साथ-साथ हम आपको बताने वाले हैं GST नंबर कैसे निकालते हैं।
आप लोगों को पता होगा जीएसटी हमारे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और अभी 2022 चल रहा है तो टोटल 5 साल हो गए हैं GST भारत में लागू करने के। इतने बरसों बीतने के बाद भी हमारे भारत के कुछ नागरिकों को पता नहीं है GST क्या है और GST के क्या फायदे हैं और जो लोग जानते हैं जीएसटी के बारे में वह लोग जानना चाहते हैं कि GST number kaise le.
अगर आपको GST के बारे में मालूम है और GST number कैसे निकाले जाते हैं तो हमारे पोस्ट को पूरा पढ़ें क्योंकि इस पोस्ट में GST kya hai बताने के साथ-साथ हम आपको बताएंगे GST का नंबर कैसे निकालते हैं एवं इसके क्या क्या फायदे होते हैं।
GST kya hai.
पहले हम बात करते हैं GST क्या है यानी कि जीएसटी का मतलब क्या होता है. जीएसटी का मतलब ,,good and service tax,, होता है और वही इन का हिंदी में मतलब ,,वस्तु एवं सेवा कर,, होता है।
जीएसटी के पूरे नाम को पढ़ने के बाद आपको इसका मतलब पता चल गया होगा। good and service tax के नाम से ही पता चलता है की वस्तु पर लगने वाला टैक्स होता है। हमारे भारत में जीएसटी को लागू करने के पहले ही भारत के टैक्स व्यवस्था को direct tax तथा indirect tax, के दो भागों में बांटा गया।
अब हम जानते हैं direct tax में किस तरह के भारत के नागरिक से tax लिया जाता है। हम आपको बता दें direct tax में कुछ ऐसे भी tax आते थे जो कि भारत के नागरिकों के द्वारा भारत सरकार को सीधा दिया जाता था. और आपने income tax, House tax, entertainment tax जैसे नामों को सुना ही होगा यह सभी तरह के टैक्स direct tax में आते हैं।
अब हम वहीं दूसरी टैक्स की बात करें, दुसरी टैक्स है indirect tax, इस टैक्स को अप्रत्यक्ष टैक्स भी कहा जाता है। आपको बता दें जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था तो उससे पहले जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है मार्केट में आते थे तो वह कस्टमर को सीधे-सीधे दे दी जाती थी. तो जो प्रोडक्ट या सर्विसेज कस्टमर को दिया गया है और जिस सेल्समैन ने उसे दिया है उस सेल्समैन को भारत सरकार को टैक्स देना था। यानी कि जीएसटी लागू होने से पहले ग्राहक को जीएसटी नहीं देना पड़ता था।
तब के समय में ग्राहक को लगता था की tax हम से नहीं लिया जाता है लेकिन salesman और जो दुकानदार हैं वह जो टैक्स की भरपाई करते थे जो सरकार को टैक्स देते थे वह टैक्स ग्राहक के ही पैसे से देते थे।
तब के समय में जितने भी प्रकार के टैक्स लिए जाते थे उन सभी टैक्स के बारे में ग्राहक को मालूम नहीं था। आज से 5 साल पहले जब जीएसटी हमारे भारत में लागू नहीं किया गया था तब के समय में कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट बाजारों में सेल करने के लिए लाया जाता था तब उसके कीमत मैं सरकारों के द्वारा कई प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे और इस प्रकार के टैक्स में service tax, excise duty, VAT मिला हुआ था. और यह जितने प्रकार के भी टैक्स लगते थे यह सभी कस्टमर के जेब से ही दुकानदार सरकार को भरते थे।
और तब के समय में हम लोगों को यह मालूम नहीं था कि हम से इतने प्रकार के tax के भी पैसे लिए जाते हैं। यह मैंने जितने भी टैक्स के नाम बताएं इन सभी टैक्स को जोड़कर जो product के असली कीमत है उसमें जोड़ दिया जाता था जिसके कारण प्रोडक्ट का कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाता था और इस बात की जानकारी हम लोगों को उस समय नहीं थी।
और जब GST लागू किया गया तब क्या बात है हम लोग जो कस्टमर सामान खरीदते हैं तब के बाद हम लोगों को सिर्फ एक ही प्रकार का टैक्स का भुगतान करना पड़ता है जिसे आज के समय में जीएसटी बोला जाता है यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, के नाम से जानते हैं।
तो पता लग गया होगा कि जीएसटी किस कारण से हमारे भारत में लागू किया गया है और जीएसटी का अर्थ क्या होता है ,,वस्तु एवं सेवा कर,, होता है यह आपने जान लिया है और हम आपको बता दें जब हमारे भारत में जीएसटी लागू नहीं किया गया था तब एक प्रोडक्ट का कीमत भारत के अलग-अलग राज्यों में अलग अलग हुआ करता था। कई राज्यों में एक ही प्रोडक्ट का कीमत ज्यादा रहता था या फिर कम रहता था।
अब जो GST लागू किया गया है इसमें जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर साफ-साफ लिखा होता है कि आप से किस किस प्रकार के और किस किस सामान के पैसे लिए जाते हैं जितने भी प्रकार के टैक्स उस प्रोडक्ट में शामिल है वह साफ-साफ उस पर लिखा होता है जिससे हम सही कीमत में प्रोडक्ट को खरीद पाते हैं।
GST भारत में कैसे काम करता है.
तो यह बात तो आपको पता लग गया होगा कि जब GST लागू नहीं हुआ था हमारे भारत में तब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है जब हम खरीदने जाते थे तब उसमें राज्य सरकार मनमाना tax लगा दिया करता था जिसके कारण हमें कुछ ज्यादा पैसे दुकानदार को देने पड़ते थे। और इस वजह से एक ही प्रोडक्ट का कीमत अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हुआ करता था।
जब से जीएसटी लागू किया गया है भारत में सबसे यह टेक्स लगाने का काम केंद्र के सरकारों के हाथों में आ गया है। आपको बता दें जब किसी भी प्रोडक्ट पर जीएसटी लागू होता है तब वह दो भागों में बांट जाता है चलिए देखते हैं कि वह कौन कौन से भाग में प्रोडक्ट बट जाते हैं. पहला भाग है SGST और दूसरा भाग CGST.
अब हम SGST का मतलब क्या होता है इसके बारे में आपको बताते हैं SGST का मतलब ,, estate goods and services taxes,, होता है और वही CGST का मतलब ,,Central goods and services taxes,, होता है।
अब जो प्रोडक्ट के साथ भारत के सरकार जो टैक्स लेते हैं इस टैक्स को दो भागों में बांटा जाता है और इन दोनों भागों के पैसे को केंद्र सरकार और राज्य सरकार बराबर बराबर में बांट लेते हैं। प्रोडक्ट बहुत से हैं इसलिए केंद्र सरकार ने अलग-अलग सामानों पर और सर्विसेस पर जीएसटी को अलग-अलग प्रकार के percentage range मैं रखा है।
और यह जितने भी percentage range रखा गया हैं यह सभी हमारे भारत में बराबर रूप से फॉलो किया जाता है। आपको बता दें या GST rate , 5 प्रतिशत 12% 18% एवं 28 परसेंट तक है. और यह हमारे भारत में बिकने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं एवं सर्विसेस हैं इन्हीं में से किन्ही एक जीएसटी रेट के अनुसार से टैक्स प्रोडक्ट पर लगाया जाता है।
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GST number kaise le.
अब आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि GST नंबर कैसे लें जानना चाहते तो अगर आप जीएसटी नंबर लेकर किसी भी तरह का बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवा कर और खुद को GST के scope यानी कि दायरे में रखना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास GST नंबर होना जरूरी है तो चलिए हम जानते हैं जीएसटी नंबर कैसे ले।
आप लोगों को पता है आज से 5 साल के बीच जीएसटी को काफी महत्व दिया जाता है जीएसटी को अगर कोई आदमी registration करवाना चाहता है तो वह आसानी से करा सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सरकार की तरफ से बहुत ही आसान online सुविधा दी गई है।
जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले gst.gov.in पर जाएं और वहां पर जाकर register करें यानी कि वहां एक अकाउंट बनाएं। Register पर क्लिक करने के बाद आपको new page में ले जाएगा जहां की एक registration form आपको मिलेगा आपको registration form में अपनी पूरी जो पर्सनल डिटेल है वह भरनी है और इसके साथ-साथ अपना बैंक अकाउंट का details भी डाल देंनी है। और अंत में सिग्नेचर का फोटो अपलोड कर दें।
सभी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपको अपने बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको ऊपर बताए गए तरीके से समझ में नहीं आए हैं तो मैं नीचे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आप नीचे पढ़ें. और जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन कराएं।
GST registration के लिए documents.
दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना जरूरी है और अभी हमने नीचे बताया है कि आपको क्या क्या डाक्यूमेंट्स लग सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते समय।
- PAN card.
- Business in corporation certificate.
- Business owner ID proof and photo.
- Business card register adress proof.
- Bank account statement.
- Signature photo.
जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको ऊपर बताए गए जरूरी डाक्यूमेंट्स लग सकते हैं तो कृपया उन्हें अपने साथ रखें।
GST नंबर कैसे लें – जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें.
तो ऊपर बताए गए जरूरी दस्तावेज अगर आपके पास हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। आपको पता है इंटरनेट का जमाना है और कोई भी काम आजकल इंटरनेट की मदद से ही होता है तो हम आपको जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा कैसे जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन करते हैं, वह बताते हैं।
Step- 1. अपना कंप्यूटर या फिर मोबाइल में ब्राउज़र खोलें और ब्राउज़र में टाइप करें https://reg.gst.gov.in/registration/
Step- 2. अब साइट खुलने के बाद अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए GST REG-01 का चयन करना है.
Step- 3. इस फॉर्म GST REG-01 मैं मांगी गई जानकारी को सही सही बड़े एवं आगे बढ़े.
Step- 4. सभी प्रोसेस को आगे करने के बाद अब आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफिकेशन करना है.
Step- 5. उसके बाद अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है और जब वेरीफाई हो जाएगा तब आपके मोबाइल नंबर या फिर आपने जो ईमेल दिया है उस पर रेफरेंस नंबर भेजा जाएगा.
Step- 6. भेजा गया रेफरेंस नंबर को नोट कर लें. GST REG-02 जब सबमिट हो जाएगा तब उसके बाद आपको GST REG-03 मिलेगा.
Step- 7. सभी प्रोसेस को सही तरीके से फलों करने के बाद 15 दिनों के अंदर आपको एक Acknowledgement Number दिया जाएगा और इसकी मदद से आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन का स्टेटस आसानी से देख सकते हैं.
Video.
तो इस तरीके से आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जीएसटी नंबर ले सकते हैं।
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GST के क्या फायदे हैं.
अब हम बात करते हैं GST जब लागू हुआ है तो इसके बाद से हमें क्या-क्या फायदे मिल रहे हैं. आपको तो साफ-साफ मालूम हो ही गया होगा कि आज से 5 साल पहले जो प्रोडक्ट या सर्विस सेट मार्केट में जो हम लोग खरीदने जाते थे तो उस पर अपनी मर्जी से राज्य सरकार टैक्स लगाया करते थे लेकिन जब से जीएसटी लागू किया गया तब से यह काम बंद हो गया और जीएसटी लागू होने के बाद सभी प्रोडक्ट का मूल्य एक समान रहा और यह मूल्य भारत के कितने राज्य हैं उन सभी में बराबर रहा।
इस कारण से हमें भी काफी फायदा हुआ. और जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें साफ-साफ लिखा हुआ होता है कि हमसे किस किस प्रकार के tex लिए जा रहे हैं। नीचे देखते हैं कि इनके अलावा हमें और कौन-कौन से फायदे मिल रहे हैं।
1. मर्जी अनुसार वस्तु मूल्य में वृद्धि –
आप लोगों को पता है कि जब से जीएसटी लगा है तब से पूरे देश में सिर्फ एक टैक्स के दायरे में देश आ गया है। पहले टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगाए जाते थे लेकिन अब जो प्रोडक्ट पर टेक्स्ट लगाए जाते हैं वह सिर्फ एक ही टेक्स होता है और इस कारण से पहले जो सामान की कीमत ज्यादा रहती थी अब वह नहीं रहता है अब यह सामान कीमत रहता है।
2. जनता को राहत –
आपको मैंने ऊपर बताया था कि जीएसटी को विभिन्न rates मैं बांटा गया है और जो प्रोडक्ट या सर्विस एस आम जनता की जरूरत में आता है वैसे प्रोडक्ट को कम परसेंट वाले टैक्स के रेंज में किया गया है और इस कारण से हमारे भारत के बहुत से लोगों को राहत मिला है।
3. Salesman के फायदे –
आज से 5 साल पहले दुकानदार जो अन्य राज्य से प्रोडक्ट मंगाते थे और उस प्रोडक्ट तो उन्हें किसी दूसरे राज्य में ले जाना होता था तब उसे कहीं-कहीं पर कुछ टैक्स देना पड़ता था लेकिन अब ऐसा नहीं रहा अब जो भी टैक्स देना होता है वह ऑनलाइन दे देता है और इस कारण से आप दुकानदारों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाना नहीं पड़ता है।
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FAQ. GST number kaise le.
अब जीएसटी नंबर कैसे लेते आपके मन में कुछ प्रथम होंगे जोकि खटकते रहते होंगे तो जो आपके मन में प्रश्न है उनका मैंने नीचे जवाब दिया है उसने पढ़ें।
Q. जीएसटी नंबर कौन कौन ले सकता है?
जो आदमी अन्य आदमियों की तरफ से सामान या सेवाओं के कर (tax) को आपूर्ति करता है जैसे कि एजेंट हो गया दलाल हो गया या फिर डीलर ऐसे लोग हो सकते हैं इस प्रकार के व्यापारियों को जीएसटी नंबर जरूर पंजीकरण करवा लेना चाहिए।
Q. जीएसटी नंबर लेने में कितना खर्च आता है?
जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन या जीएसटी नंबर प्राप्त करने के लिए आपसे सरकार एक भी रुपए नहीं लेती है जीएसटी नंबर प्राप्त करने के लिए आप इस की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को दाखिल कराना चाहते हैं तो आप निशुल्क ऑनलाइन कर सकते हैं।
Q. जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है?
जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है आप gst.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आसानी से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जीएसटी नंबर प्राप्त कर सकते हैं।
Q. जीएसटी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स का जरूरत होगा।
- PAN card.
- Business in corporation certificate.
- Business owner ID proof and photo.
- Business card register adress proof.
- Bank account statement.
- Signature photo.
निष्कर्ष:-
तो दोस्तों हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप GST क्या है और GST number kaise le के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जान लिया होगा अगर आपको इस पोस्ट से अच्छी भली जानकारी मिली है तो इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वह भी जान पाए कि जीएसटी नंबर कैसे ले सकते हैं एवं जीएसटी नंबर क्या है।
इसके साथ-साथ अगर आपके मन में किसी भी तरह का प्रश्न है तो उसे आप कमेंट में आसानी से पूछ सकते हैं और इस पोस्ट को जाते जाते फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करते जाएं।